बलरामपुर: बलरामपुर जिले के थाना रामानुजगंज पुलिस ने दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 04/2026 धारा 64, 64(2)(m) भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया है।

जानकारी के अनुसार पीड़िता ने 02 जनवरी 2026 को थाना रामानुजगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी उमेश सिंह, पिता भागी सिंह, उम्र 30 वर्ष, निवासी गम्हरिया, चौकी विजयनगर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज उससे पूर्व से परिचित था। आरोपी ने शादी का झांसा देकर 27 अक्टूबर 2025 की रात उसके साथ दुष्कर्म किया और इसके बाद अलग-अलग मौकों पर संबंध बनाता रहा।पीड़िता ने यह भी बताया कि 01 जनवरी 2026 को आरोपी बस स्टैंड रामानुजगंज के पास जबरन उससे बात करने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान पीड़िता का पति वहां पहुंच गया, जिसे देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया।पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच के दौरान आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

इस कार्रवाई में थाना रामानुजगंज के उप निरीक्षक निर्मल राजवाड़े, उप निरीक्षक बृजमोहन गुप्ता, महिला प्रधान आरक्षक मनीषा तिग्गा एवं आरक्षक जगरानी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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