बलरामपुर: युक्तियुक्तकरण 2025 के तहत् अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन कर पदस्थापना हेतु 04 जून 2025 को जिला स्तरीय ओपन काउंसलिंग रखी गई थी। उक्त काउंसलिंग में शासकीय प्राथमिक शाला अमदरी के सहायक शिक्षक (एल.बी.) श सुखदेव राम बेक की उपस्थिति एवं शाला चयन सहमति पत्र के आधार पर सहमति पदस्थापना आदेश शासकीय प्राथमिक शाला औराझरिया में किया गया था।

उक्त सहमति पदस्थापना आदेश के बावजूद  सुखदेव राम बेक निर्धारित समयावधि तक नवीन पदस्थापना शाला में आज दिनांक तक अपने नवीन पदांकित शाला शासकीय प्राथमिक शाला औराझरिया, विकासखंड रामचंद्रपुर में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। सुखदेव राम बैंक के उक्त कृत्य से विद्यालय में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं के आध्यापन कार्य के साथ-साथ शाला संचालन में भी व्यवधान उत्पन्न हुआ है। सुखदेव राम बैंक द्वारा अपने कर्तव्य निर्वहन के प्रति उदासीनता एवं गंभीर लापरवाही बरती गई है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-03 के विपरीत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः उच्चाधिकारियों के आदेश/निर्देशों की अवहेलना एवं शासकीय कर्तव्य के प्रति उपर्युक्त लापरवाही के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1) (क) के तहत जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला अमदरी के सहायक शिक्षक (एल.बी.)  सुखदेव राम बेक को तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में सहायक शिक्षक (एल.बी.) सुखदेव राम बेक का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कुसमी नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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