बलरामपुर/राजपुर। बलरामपुर जिले के कुसमी राजस्व अंतर्गत समाजसेवी सोमनाथ भगत की जाति प्रमाण पत्र को लेकर पटवारी अमरजीत भगत को निलंबित कर दिया गया था। छानबीन समिति के द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रामाणित होने पर पटवारी को बहाल कर तहसील कार्यालय में पदस्थ किया गया।

कार्यालय उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति संचालनालय, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवा रायपुर, अटल नगर के आदेश क्र./छास/अजजा/556/2024/4608 नवा रायपुर, अटल नगर, 27 नवम्बर 2025 को जारी आदेश अनुसार  अमरजीत भगत पिता सोमनाथ भगत, निलंबित पटवारी तहसील राजपुर का उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति संचालनालय,आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवा रायपुर, अटल नगर द्वारा प्रस्तुत अन्वेषण प्रतिवेदन के अनुसार सोमनाथ भगत के पिता महली भगत के दस्तावेजों में अंकित जाति “उरांव” के आधार पर सक्षम अधिकारी से प्राप्त सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र को विधि अनुरूप मान्य किया गया।

कार्यालय उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति संचालनालय, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवा रायपुर, अटल नगर के आदेश क्र. / छास/अजजा /556/2024/4608 नवा रायपुर, अटल नगर, 27 नवम्बर 2025 एवं कार्यालय कलेक्टर. (भू-अभिलेख शाखा) जिला बलरामपुर के पत्र क्रमांक / 1323/भू.अ. / स्था. / 2025 बलरामपुर 24 दिसम्बर 2025 उपरोक्त पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अमरजीत भगत, (निलंबित पटवारी) को निलंबन से सेवा में बहाल करते हुए तहसील कार्यालय राजपुर में पदस्थ किया गया।

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