अंबिकापुर: जनपद पंचायत मैनपाट के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा 13 नवम्बर 2025 के द्वारा प्रेषित किये गये प्रतिवेदन अनुसार 26 जून 2025 को ग्राम पंचायत पेंट जनपद पंचायत मैनपाट का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकासखण्ड समन्वयक एवं तकनीकी सहायक मनरेगा द्वारा किया गया था। निरीक्षण के दौरान शासन की महत्वाकांक्षी योजना पीएम जनमन में स्वीकृत आवास का जियो टैगिंग में अनियमितता पाया गया।

अनियमितता के संबंध में ग्राम पंचायत पेंट के सचिव  पन्नालाल गुप्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। सचिव श्री गुप्ता द्वारा अपने बचाव हेतु उक्त नोटिस का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री गुप्ता द्वारा उच्च अधिकारियों के आदेशों/निर्देशों की अवहेलना करना एवं कार्य दायित्वों का निर्वहन लापरवाही पूर्वक किया जाना अनुशासन हीनता को प्रदर्शित करता है जो कि छ०ग० पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 3 के विपरीत होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 (क) एवं (ख) के तहत जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  विनय अग्रवाल द्वारा ग्राम पंचायत पेंट के सचिव  पन्नालाल गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत मैनपाट में नियत करते हुए नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। जनपद पंचायत मैनपाट के ग्राम पंचायत राजापुर के सचिव  मधिम राम को ग्राम पंचायत पेंट का अतिरिक्त प्रभार अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सौपा गया है। इसी प्रकार सीईओ  अग्रवाल द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने वाले नरेगा अंतर्गत 04 रोजगार सहायको में से 02 रोजगार सहायको को पद से पृथक करने तथा 02 रोजगार सहायकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जा रहा है।

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