नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) में कांस्टेबल भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों का कोटा 10 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया है। मंत्रालय ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक, यह वृद्धि सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (गैर-राजपत्रित) भर्ती नियम 2015 में संशोधन के जरिए की गई है। पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच को ऊपरी आयु सीमा में 5 साल तक की, जबकि बाकी पूर्व अग्निवीरों को 3 साल की छूट मिलेगी।

अधिसूचना में कहा गया है कि पहले फेज में, पूर्व अग्निवीरों के लिए तय 50 फीसदी खाली पदों पर भर्ती की जाएगी। दूसरे फेज में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा पूर्व अग्निवीरों के अलावा अन्य उम्मीदवारों के लिए बाकी 47 प्रतिशत (जिसमें दस प्रतिशत पूर्व सैनिक शामिल हैं) खाली पदों पर भर्ती की जाएगी। पहले स्टेज में एक खास कैटेगरी में पूर्व अग्निवीरों के खाली रह गए पदों पर भी भर्ती की जाएगी। महिला उम्मीदवारों के लिए खाली पदों की संख्या हर साल डायरेक्टर जनरल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा काम की जरूरत के आधार पर तय की जाएगी।

सिर्फ BSF से संबंधित है लेटेस्ट नोटिफिकेशन

पहले, सभी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) की 10 प्रतिशत वैकेंसी पूर्व अग्निवीरों के लिए रिजर्व थीं। यह ध्यान देने वाली बात है कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सिर्फ सीमा सुरक्षा बल के नियमों में बदलाव से संबंधित है ना कि दूसरी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स से।

पास करनी होगी लिखित परीक्षा

मौजूदा नियमों के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से छूट दी जाएगी, लेकिन उन्हें लिखित परीक्षा पास करनी होगी। BSF और भारतीय सेना अंतरराष्ट्रीय सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल पर मिलकर काम करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू और कश्मीर में BSF की टीमों ने सीमा पर गोलीबारी में भारतीय सेना के जवानों के साथ काम किया था।

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