अम्बिकापुर: सरगुजा संभाग कमिश्नर कार्यालय ने नाबालिग छात्रा के साथ अमर्यादित एवं अशोभनीय कृत्य करने के गंभीर आरोप में  गिरधारी राम यादव, व्याख्याता, शासकीय महारानी लक्ष्मी बाई कन्या उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय, जशपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

कलेक्टर जशपुर द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार, विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 10वीं की नाबालिग छात्रा के साथ श्री यादव द्वारा अनुचित व्यवहार किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। मामले में पुलिस थाना जशपुर द्वारा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 74, 75, 64(2)(m), 65(1), 6 और 8 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई है।

जशपुर कलेक्टर कार्यालय द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि घटना अत्यंत गंभीर है और शिक्षक द्वारा ऐसा कृत्य न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि शिक्षक-छात्र संबंधों की मर्यादा व विद्यालयीन वातावरण पर गहरा आघात पहुँचाता है।

कमिश्नर सरगुजा संभाग ने अभिलेखों के अवलोकन तथा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पाया कि श्री यादव का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के पूर्णतः विपरीत है। इस आधार पर उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

निलंबन अवधि में श्री यादव को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा। आदेश के अनुसार निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा कार्यालय, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर निर्धारित किया गया है।

कमिश्नर कार्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह आदेश तुरंत प्रभावशील होगा।

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