नई दिल्ली। अक्टूबर का महीना खत्म होते ही देशभर के बैंक खाताधारकों के लिए एक बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। 1 नवंबर 2025 से बैंक खातों में चार नॉमिनी जोड़ने की सुविधा शुरू हो जाएगी। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को इस नए प्रावधान की जानकारी साझा की और बताया कि यह कदम बैंकिंग सिस्टम में पारदर्शिता लाने और क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

मंत्रालय के मुताबिक, अब खाताधारक अपने बैंक अकाउंट में एक साथ या क्रमिक रूप से चार नॉमिनी चुन सकेंगे। इसका अर्थ है कि व्यक्ति यह तय कर सकता है कि सभी नॉमिनी को एक साथ हिस्सा मिले या फिर पहले नॉमिनी के निधन के बाद दूसरा, तीसरा या चौथा नॉमिनी क्लेम कर सके। इस सुविधा से खाताधारकों को अपनी संपत्ति के बंटवारे और उत्तराधिकार की प्रक्रिया में अधिक नियंत्रण और सुविधा मिलेगी।

यह बदलाव बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत किया गया है, जिसे 15 अप्रैल 2025 को नोटिफाई किया गया था। इस अधिनियम में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 समेत कई प्रमुख वित्तीय कानूनों में संशोधन किए गए हैं।

रिपोर्ट्स के अनुसार, बैंक लॉकर या सेफ डिपॉजिट में रखे सामानों के लिए केवल क्रमिक नॉमिनेशन की अनुमति होगी। यानी, लॉकर के लिए भी खाताधारक चार नॉमिनी चुन सकते हैं, लेकिन उनका हिस्सा तय करना 100 प्रतिशत के अंदर ही रहेगा।

वित्त मंत्रालय जल्द ही इस नए प्रावधान को लागू करने के लिए ‘बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम, 2025’ को अधिसूचित करेगा। यह सुधार बैंक खातों से जुड़े नॉमिनेशन सिस्टम में एक ऐतिहासिक बदलाव माना जा रहा है।

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