सूरजपुर: सूरजपुर जिले में एक वाहन मालिक को वाहन में गैर-कानूनी मोडिफिकेशन के कारण 1 लाख का जुर्माना भरना पड़ा। डीआईजी व एसएसपी सूरजपुर प्रशांत कुमार ठाकुर के निर्देश पर जिले की पुलिस यातायात नियमों के उल्लघंन पर सख्ती बरत रही है। इसी क्रम दिनांक 12 अक्टूबर 2025 को थाना चंदौरा पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान पिकअप वाहन क्रमांक यूपी 53 जेटी 0542 में कंपनी द्वारा निर्धारित ट्राला को बिना आरटीओ अनुमति के निर्माण कराकर बढ़ाने वाले वाहन स्वामी के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए धारा 182(क)(1) एमव्ही एक्ट का इस्तगाशा माननीय न्यायालय प्रतापपुर में पेश किया। इस मामले में माननीय न्यायालय के द्वारा पिकअप वाहन पर 1 लाख रूपये का जुर्माना किया है। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी चंदौरा मनोज सिंह, एएसआई नील कुसुम बेक व अन्य स्टाफ सक्रिय रहे।

सूरजपुर पुलिस ने नागरिकों से अपील किया है कि सड़क दुर्घटना से बचाव के लिए यातायात नियमों का पालन करें। अपने वाहन में कोई भी अनाधिकृत मोडिफिकेशन/बदलाव न करें, ऐसा करना किसी दुर्घटना का कारण बन सकता है और भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

Leave a reply

Please enter your name here
Please enter your comment!