

गौरेला। गौरेला जिले के स्टेट बैंक के पास हुए जघन्य हत्याकांड के मामले में न्यायालय ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। माननीय द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड ने आरोपी दुर्गेश प्रजापति (निवासी लोहारी) को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे ₹1,000 अर्थदंड एवं साक्ष्य छुपाने के अपराध में 3 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास और ₹500 अर्थदंड से भी दंडित किया गया।
घटना के दिन आरोपी ने गौरेला के व्यस्त बाजार क्षेत्र में युवती रजना यादव पर दिनदहाड़े चाकू से दस से अधिक बार हमला कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चिजगोहना पुल के पास नाकाबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से हत्या में प्रयुक्त चाकू और मोटरसाइकिलबरामद की गई थी।
इस प्रकरण की विवेचना निरीक्षक शनिप रात्रेएवं उप निरीक्षक रामनिवास राठौर द्वारा की गई। जिला पुलिस की सतत मॉनिटरिंग के चलते मजबूत साक्ष्य जुटाए गए और समय पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामले की प्रभावी पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने की।






















