रायपुर: छत्तीसगढ़ में एसीबी-ईओडब्ल्यू (ACB-EOW) ने कोयला घोटाले से जुड़े बड़े मामले में एक ऐतिहासिक कार्रवाई की है। राज्य सेवा की निलंबित अफसर और पूर्व मुख्यमंत्री की उपसचिव रही सौम्या चौरसिया की करीब 8 करोड़ रुपए की 16 अचल संपत्तियों को कुर्क कर लिया गया है। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और दण्ड विधि संशोधन अध्यादेश 1944 के प्रावधानों के तहत की गई है।

छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी पहल करते हुए राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOw) रायपुर ने पहली बार संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की है। यह कार्रवाई कोयला घोटाले से जुड़े मामले में की गई, जिसमें निलंबित अफसर सौम्या चौरसिया की करोड़ों की संपत्तियों को जब्त किया गया। माना जा रहा है कि यह कदम शासन के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कड़ी है और आने वाले समय में अन्य मामलों में भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई देखने को मिल सकती है।

जांच में सामने आया कि सौम्या चौरसिया (Saumya Charasia) ने अपने करीबी रिश्तेदारों – सौरभ मोदी, अनुराग चौरसिया और अन्य के नाम पर करीब 47 करोड़ रुपए की 45 अचल संपत्तियां खरीदी थीं। इन संपत्तियों की खरीद को कोयला लेवी और अन्य भ्रष्टाचार से अर्जित अवैध आय से जोड़ा गया है।

इनमें से 39 करोड़ रुपए की 29 संपत्तियों को पहले ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कुर्क कर दिया था। अब शेष बची हुई 8 करोड़ की 16 संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश रायपुर विशेष न्यायालय ने 22 सितंबर 2025 को जारी किया। यह आदेश ईओडब्ल्यू द्वारा 16 जून 2025 को विशेष न्यायालय में दाखिल किए गए आवेदन के आधार पर दिया गया।

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