

अम्बिकापुर: जिले में आवारा पशुओं को सड़क पर छोड़ने पर कड़ा नियंत्रण लागू करने के लिए प्रशासन ने सख्त आदेश जारी किया है। उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के आदेश के पालन में जिला प्रशासन ने सभी पशु मालिकों को निर्देश दिया है कि वे अपने पालतू पशुओं को बांधकर रखें और उन्हें सार्वजनिक मार्गों एवं स्थानों पर स्वतंत्र रूप से न छोड़ें।जिला स्तर और ग्राम स्तर पर पहले से गठित समितियों द्वारा पशुओं के नियंत्रण हेतु प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हाल ही में एनएच क्रमांक 130 पर आठ आवारा गायों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यह घटना प्रशासन और पुलिस के लिए चिंताजनक मानी जा रही है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि पशु मालिकों की लापरवाही एवं गैर-जिम्मेदारी के कारण न केवल पशुओं की सुरक्षा खतरे में है, बल्कि सड़क पर दुर्घटनाओं और जनहानि की संभावना भी बढ़ रही है।आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उल्लंघन करने वाले पशु मालिक भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-285, 291 के तहत सजा और जुर्माने के दायरे में आएंगे। साथ ही, पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा-11(1) के तहत कठोर कार्यवाही की जाएगी।























