रायपुर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया गया है। राज्य शासन के निर्देशानुसार, जिला कलेक्टर हरिस एस ने 15 अगस्त 2025 को शुष्क दिवस घोषित करते हुए जिले की सभी शराब दुकानों और मद्य भंडारगृह को बंद रखने का आदेश दिया है

कलेक्टर हरिस एस के आदेश के अनुसार, 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के दिन जिले में सभी प्रकार की शराब दुकानें, जिनमें देशी मदिरा (सीएस-2, कम्पोजिट), विदेशी मदिरा (एफएल-1, एफएल-1 कम्पोजिट), होटल और बार (एफएल-3), सैनिक कैंटीन (एफएल-7), और जगदलपुर मद्य भंडारगृह शामिल हैं, पूरी तरह बंद रहेंगी। इसके अतिरिक्त, 14 अगस्त 2025 को समयावधि समाप्त होने के बाद इन दुकानों और भंडारगृहों को बंद कर दिया जाएगा।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित अधिकारियों को अपने क्षेत्र में शराब की दुकानों और मद्य भंडारगृहों को निर्धारित समय के दौरान बंद रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस दौरान न तो शराब का विक्रय हो और न ही किसी प्रकार का शराब संबंधी लेन-देन हो। जिला प्रशासन ने इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

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