कोरबा। बिजली चोरी के एक गंभीर मामले में कोरबा की स्पेशल कोर्ट ने आरोपी राजेश कुमार को दोषी ठहराते हुए उस पर ₹1,54,000 का जुर्माना लगाया है। यदि वह यह अर्थदंड समय पर अदा नहीं करता है, तो उसे दो महीने की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

यह मामला कुसमुंडा क्षेत्र के चुनचुनी गांव का है, जहां बिजली वितरण कंपनी की विजिलेंस टीम ने 2021 में राजेश कुमार को बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। जांच में सामने आया कि वह 2021 वॉट की बिजली अवैध रूप से उपयोग कर रहा था।

वितरण कंपनी के अनुसार, 26 मार्च 2021 को ₹74,474 का बकाया बिल न भरने पर राजेश का बिजली कनेक्शन काट दिया गया था। इसके बावजूद, राजेश ने खुद से बिजली के कटे हुए तार को दोबारा जोड़कर अवैध रूप से बिजली का उपयोग शुरू कर दिया। विजिलेंस टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की पुष्टि की और ₹51,326 का जुर्माना लगाया।

लेकिन राजेश ने न तो जुर्माना अदा किया और न ही बार-बार नोटिस दिए जाने पर कोई प्रतिक्रिया दी। इसके बाद वितरण कंपनी ने विद्युत अधिनियम के तहत स्पेशल कोर्ट में याचिका दायर की।

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