नई दिल्ली/शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए सख्त ड्रेस कोड और सोशल मीडिया आचरण संबंधी नए निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत अब कार्यालय में जींस और टी-शर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम कार्यस्थल पर मर्यादा, शालीनता और पेशेवर वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय में औपचारिक, साफ-सुथरे और शालीन रंग के कपड़े पहनना अनिवार्य होगा। कार्यालयों और अदालत में पेशी के दौरान कैजुअल या पार्टी वियर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।पुरुष कर्मचारियों के लिए शर्ट, पैंट या ट्राउजर के साथ जूते या सैंडल पहनना जरूरी किया गया है, जबकि महिला कर्मचारियों को साड़ी, फॉर्मल सूट, सलवार सूट, चूड़ीदार-कुर्ता के साथ दुपट्टा या शर्ट-ट्राउजर पहनने के निर्देश दिए गए हैं।इसके साथ ही सरकार ने सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर भी सख्ती दिखाई है। कर्मचारियों को निजी सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए सरकारी नीतियों या योजनाओं पर टिप्पणी करने से रोका गया है। साथ ही सार्वजनिक मंचों, ब्लॉग या अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक और धार्मिक बयान देने से बचने के निर्देश दिए गए हैं।सरकार के अनुसार, कई मामलों में यह देखा गया है कि कर्मचारी अनौपचारिक कपड़ों में सरकारी योजनाओं की जानकारी साझा करते हुए या निजी उत्पादों का प्रचार करते पाए गए हैं, जो सेवा की मर्यादा के विपरीत है।

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि ड्रेस कोड या सोशल मीडिया नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने कहा कि ये निर्देश सार्वजनिक सेवा की गरिमा और विश्वसनीयता बनाए रखने के साथ-साथ एक पेशेवर कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए लागू किए जा रहे हैं।

Leave a reply

Please enter your name here
Please enter your comment!