

CG News : के तहत रायगढ़ जिले से बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है। राज्य शासन की प्राथमिकता वाली धान खरीदी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में लापरवाही बरतना ग्राम कमरगा के हल्का पटवारी को भारी पड़ गया। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर लैलूंगा एसडीएम ने ग्राम कमरगा के हल्का पटवारी जितेन्द्र भगत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें तहसील मुख्यालय लैलूंगा में संलग्न किया गया है। इस अवधि में उन्हें मूलभूत नियम 53 के तहत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
धान सत्यापन में नहीं दी संतोषजनक जानकारी
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक समितियों और उपार्जन केंद्रों के माध्यम से पंजीकृत किसानों से धान खरीदी की जा रही है। इस प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए सभी संबंधित पटवारियों और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को किसानों के धान उत्पादन का भौतिक सत्यापन करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे।
इसी क्रम में 22 दिसंबर को ग्राम कमरगा के हल्का पटवारी जितेन्द्र भगत से धान सत्यापन के संबंध में जानकारी मांगी गई, लेकिन वे संतोषजनक विवरण प्रस्तुत नहीं कर सके। उन्होंने केवल तीन किसानों के पंचनामा प्रस्तुत किए, जिनमें सिर्फ किसानों के नाम और हस्ताक्षर दर्ज थे। आवश्यक विवरण और सत्यापन से जुड़ी जानकारी पूरी तरह से नदारद थी।
जांच में सामने आई गंभीर लापरवाही
अतिरिक्त जानकारी मांगे जाने पर भी संबंधित पटवारी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि उन्होंने शासन और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का गंभीरता से पालन नहीं किया। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1966 के नियम 03 के विपरीत पाया गया, जिसे कदाचार की श्रेणी में रखा गया है।
दूसरे पटवारी को सौंपा गया प्रभार
प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जितेन्द्र भगत को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनके हल्के का प्रभार केशव प्रसाद पैकरा को सौंपा गया है। यह कार्रवाई CG News में धान खरीदी व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।






















