

जशपुर: जशपुर जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगाने और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में जशपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने आरोपी युवक को बिहार से गिरफ्तार कर नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद किया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 23 जनवरी 2026 को नारायणपुर थाना क्षेत्र के एक ग्राम निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 16 वर्षीय बेटी 20 जनवरी को स्कूल जाने के बाद घर वापस नहीं लौटी। परिजनों ने आसपास रिश्तेदारों और सहेलियों के यहां खोजबीन की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। परिजनों को संदेह था कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा लिया है।रिपोर्ट के आधार पर नारायणपुर थाना में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2) के तहत अपराध दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों, मुखबिर की सूचना और परिजनों के सहयोग से पता चला कि नाबालिग बालिका बिहार निवासी अविनाश कुमार साहनी (21 वर्ष) के साथ है।
डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार पाटनवार के मार्गदर्शन में पुलिस टीम को बिहार भेजा गया। टीम ने बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिले में आरोपी के घर से नाबालिग बालिका को बरामद कर लिया और आरोपी को हिरासत में लेकर जशपुर लाया गया।पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि उसकी आरोपी से सोशल मीडिया के माध्यम से पहचान हुई थी। इसी दौरान आरोपी ने प्रेम और शादी का झांसा देकर उसे 20 जनवरी को अपने साथ भगा लिया और बिहार ले गया, जहां उसके साथ शारीरिक शोषण किया गया।पीड़िता के बयान के आधार पर मामले में बीएनएस की धारा 87, 61(2), 96 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5 और 6 भी जोड़ी गई हैं। पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल परीक्षण कराया और पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी नारायणपुर उपनिरीक्षक राजकुमार कश्यप, प्रधान आरक्षक पुरन चंद पटेल, आरक्षक अविनाश सोनी, अशोक कंसारी और महिला आरक्षक अलमा खाखा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

































