उत्तर प्रदेश : हाल ही में हुए लखनऊ अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा और सख्त फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि अब प्रदेश में किसी भी इमारत के बेसमेंट में कोचिंग सेंटर संचालित करने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही बेसमेंट में किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि या कारोबार पर भी रोक लगाने के आदेश दिए गए हैं।

सुरक्षा नियमों से समझौता नहीं

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अग्नि सुरक्षा मानकों का हर हाल में पालन कराया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बेसमेंट में नहीं होगा किसी तरह का व्यवसाय

सरकार के निर्देश के अनुसार यह फैसला केवल कोचिंग संस्थानों तक सीमित नहीं रहेगा। अब बेसमेंट का उपयोग किसी भी प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठान या व्यावसायिक गतिविधि के लिए नहीं किया जा सकेगा। प्रशासन को ऐसे सभी भवनों का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति या संस्थान सुरक्षा मानकों की अनदेखी करता है या प्रतिबंध के बावजूद बेसमेंट में संचालन जारी रखता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का उद्देश्य भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

राज्य सरकार ने संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में भवनों की जांच करें, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का आकलन करें और जहां भी नियमों का उल्लंघन मिले, वहां तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें। सरकार का कहना है कि सार्वजनिक सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

Leave a reply

Please enter your name here
Please enter your comment!